डीआईजी ने बताया कि रेंज के सभी कैमिस्ट और दवा विक्रेताओं को पाबंद किया गया है कि वह चिकित्सक के पर्चे के बिना किसी भी व्यक्ति को कोई दवा न दें। सर्दी, जुकाम और खांसी तक की गोलियां या सीरप बिना चिकित्सकीय परामर्श के नहीं बेची जा सकेंगी। इतना ही नहीं कैमिस्ट के यहां आने वाले मरीजों की पहचान और बेची गई दवाओं का रिकॉर्ड भी उन्हें रखना होगा। इसके साथ ही राशन और किराना आदि आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं को सुबह दस से शाम पांच बजे तक ही दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।