अप्रेल में बनकर तैयार हो जाएगी कोटा में महिलाओं की स्पेशल जेल
सवाई माधोपुर के जोला निवासी व तत्कालीन डिप्टी जेलर बत्तीलाल मीणा, गोमती नगर लखनऊ हाल जेल निवासी अनूप पाडिय़ा, रंगबाड़ी योजना निवासी हंसराज नागर उर्फ राजू के खिलाफ अदालत ने पीसी एक्ट की धारा 8,9,10,13(1)(डी),13(2) और आईपीसी की धारा 120 बी में आरोप तय किए हैं। जबकि घंटाघर निवासी इमरान के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके। एसीबी ने इन चारों आरोपितों के खिलाफ 6 जून 2017 को चालान पेश किया था। बत्तीलाल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अदालत ने उसके खिलाफ 11 जनवरी 2018 को प्रसंज्ञान लेकर उन्हें आरोपित मान लिया था।
बंदियों से मारपीट नहीं करने और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके परिजनों से दलालों के माध्यम से अवैध वसूली की शिकायत पर एसीबी कोटा की टीम ने 3 अप्रेल 2017 की रात को तत्कालीन डिप्टी जेलर बत्तीलाल मीणा को जेल के बाहर से दलाल राजू उर्फ हंसराज नागर से रुपयों का लिफाफा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी ने बत्तीलाल की कार से 12500 रुपए और खाने के दो पैकेट भी बरामद किए थे।
फर्जी दस्तावेज बनाकर दो लोगो को एक ही भूखंड बेचा
इस मामले में एसीबी ने बाद में अनूप पाडिय़ा, दलाल हंसराज नागर व इमरान को भी गिरफ्तार किया था। इनमें से सिर्फ अनूप जेल में है बाकी जमानत पर रिहा हैं। गौरतलब है कि अनूप पाडिय़ा को चर्चित रुद्राक्ष हत्याकांड मामले में सजा हो चुकी है।