कोटा. कोतवाली थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर व ईनामी फरार अपराधी को राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (राजपासा) में निरुद्ध किया। पुलिस आरोपी को कोटा केन्द्रीय कारागृह में दाखिल करवाएगी।
कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियोंं व परिजनों के लिए कोविड केयर सेंटर शुरू एएसपी प्रवीण जैन ने बताया कि गैरसायल कोतवाली थाना क्षेत्र के लाडपुरा कुम्हारों का मोहल्ला निवासी उर्फ देवेन्द्र मेहरा (24) को निरुद्ध करने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा ने 10 मई को राजपास में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए गए। पुलिस ने आदेशों की पालना करते हुए गैरसायल को निरुद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि गैरसायल के विरुद्ध भादस के अध्याय 16 व 17 में दण्डनीय अपराधों में 15 प्रकरण दर्ज है। जिनमें अधिकांश हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, लूटपाट, मारपीट व अवैध हथियार रखने से संबंधित है। गैरसायल को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 110 सीआरपीसी में तीन बार पाबंद करवाया गया। लेकिन गैरसायल की आपराधिक क्रियाकलापों में कोई कमी नहीं आने व निरंतर किए जा रहे अपराधों के कारण लोक शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की सम्भावना होने, आम नागरिकों एवं समाज में उसका अधिपत्य भय व्याप्त होने, आतंक व बाहुबल के आधार पर साथियों के साथ मिलकर अपराध करने, इसके डर से आमनागरिक थाने पर रिपोर्ट कराने व साक्ष्य देने में भयभीत होने के कारण खतरनाक व आभ्यासिक अपराधी में मानते हुए निरुद्ध करने के आदेश जारी किए गए। इस अपराधी व गैरसायल पर एसपी कोटा सिटी ने 2 हजार रुपए का ईनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने बताया कि गैरसायल शुभम मेहरा के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
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