2019-20 में वसूली के लक्ष्य में से 2.83 प्रतिशत की ही वसूली हुई। वसूली कम होने पर 2019-20 में ही बारां समेत कुछ जिलों में व्यवसायिक ऋण वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च की वसूली को देखते हुए समीक्षा के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। 18 जून को व्यवसायिक तथा शिक्षा ऋण के लिए आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। वर्तमान में 2020-21 के लिए 186 लाख की बकाया वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत तीन बकायादारों से एक लाख दस हजार रुपए की वसूली की गई।
सूत्रों ने बताया कि अल्पसंख्यक मामले के विभाग के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को व्यवसायिक व शिक्षा ऋण दिया जाता है, लेकिन ऋण लेने के बाद बकायादार रकम जमा कराने में रुचि नहीं दिखाते हंै। वसूली नहीं होने के कारण 2018-19 में भी सैलून, जूते चप्पल व अन्य कार्यों के लिए 6 लोगों को लोन दिया गया। उसके बाद 2019-20 व 2020-21 में जून तक एक भी व्यक्ति को लोन स्वीकृत नहीं किया गया।
दिनेश मीणा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बारां