कोटा

24 किलो अफीम का डोडा चूरा लेकर भाग रहा था, अब सात साल पीसेगा जेल में चक्की

NDPS Court 120000 के अर्थदंड से किया दंडित

कोटाJul 17, 2019 / 06:59 pm

Suraksha Rajora

24 किलो अफीम का डोडा चूरा लेकर भाग रहा था, अब सात साल पीसेगा जेल में चक्की

कोटा. मादक तस्करी के आरोपी को एनडीपीएस कोर्ट ने सात साल का कारावास की सजा सुनाई है व ₹120000 के अर्थदंड से दंडित किया ।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरजा शंकर शर्मा ने बताया कि 26 जून 2017 को सुबह 10 बजे कुन्हाड़ी पुलिस की बड़गांव चौकी की पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी इसी दौरान बूंदी की ओर से आ गई एक सफेद बोलेरो कार चालक नाकाबंदी को देखकर बोलेरो को वापस पीछे घुमा कर बूंदी की ओर भागने का प्रयास कर रहा था।
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इसी दौरान पुलिस ने उसे रोक कर उससे पूछताछ की तथा जीप की तलाशी ली तो उसकी जीप से पुलिस को तीन कट्टों में भरा 23 किलो 960 ग्राम डोडा चूरा Doda sawdust बरामद किया इस मामले में पुलिस ने जीप चालक व मालिक कुन्हाड़ी के बड़गांव गांव निवासी जगतार सिंह को गिरफ्तार किया।
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जगतार सिंह से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बारां जिले के छीपाबड़ौद के गांव मालोनी निवासी शैतान सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया पुलिस ने दोनों खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । इस मामले में एनडीपीएस की विशिष्ट न्यायालय की न्यायाधीश अनुपमा राजीव बिजलानी ने 12 गवाहों के बयान दर्ज किए इस मामले में न्यायाधीश ने बुधवार को आरोपी जगतार सिंह को 7 वर्ष के कठोर कारावास व ₹120000 के अर्थदंड से दंडित किया जबकि शैतान सिंह राजपूत को कोई पुख्ता सबूत ना होने के चलते बरी कर दिया।

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