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कोटा

डर के साये में रहना मजबूरी

अदालत पहुंचा हॅास्टल में छात्रों के डर का मामला, जनहित याचिका पर अदालत ने कलक्टर समेत 5 जनों को जारी किए नोटिस
 
 

कोटाJul 30, 2018 / 10:57 pm

shailendra tiwari

bhoot

डर के साये में रहना मजबूरी

कोटा. श्रीपुरा स्थित सिटी हॉस्टल के छात्रों में भूत के डर का मामला सोमवार को अदालत पहुंच गया। वकील की ओर से पेश जनहित याचिका पर अदालत ने जिला कलक्टर समेत 5 जनों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी व शादाब खिलजी की ओर से जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मल्टीपरपज स्कूल के प्रिंसीपल और प्रतिभा विकास छात्रावास (सिटी हॉस्टल) के कार्यवाहक वार्डन के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की। जिसमें कहा कि हॉस्टल में कक्षा 9 से 12वीं तक के एससी एसटी के रहने वाले छात्रों को भूत का डर सता रहा है।
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रियासतकालीन इस इमारत में विद्यार्थी डर के साए में रह रहे हैं। यहां स्थायी वार्डन तक नहीं है। यहां जिस शिक्षक को कार्यवाहक वार्डन लगाया था उनका तबादला हो गया है। समाज कंटकों पर नजर रखने के लिए रात को पुलिस कर्मियों का सिविल ड्रेस में गश्त कराना भी अति आवश्यक है।
याचिका में कहा कि हॉस्टल में स्थायी वार्डन और दो सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। एडवोकेट सैनी ने बताया कि अदालत ने सभी को नोटिस जारी कर 24 अगस्त को जवाब देने को कहा है।
गौरतलब है कि हॉस्टल के विद्यार्थियों में भीतर के डर की समस्या के संबंध में पत्रिका ने 20 जुलाई को समाचार प्रकाशित किया था। जिस पर सैनी की ओर से अदालत में जनहित याचिका पेश की गई।
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