यह देनी होगी सूचना
राज्य सरकार के नए नियमों के अनुसार अब ब्लड बैंकों के शिविरों में लगने वाले स्टाफ, डॉक्टर, सामान की सूची की सूचना पूर्व में मुहैया करवानी पड़ेगी। साथ ही रक्तदान शिविरों के दौरान डॉक्टर की उपस्थित अनिवार्य होगी। आयोजकों को शिविर से पहले चिकित्सक, टेक्निशियन के नाम-पते व मोबाइल नम्बर, अंत में कुल यूनिट, किस गु्रप का कितना ब्लड एकत्रित हुआ। इस सबकी भी सूचना देनी होगी।
राज्य सरकार के नए नियमों के अनुसार अब ब्लड बैंकों के शिविरों में लगने वाले स्टाफ, डॉक्टर, सामान की सूची की सूचना पूर्व में मुहैया करवानी पड़ेगी। साथ ही रक्तदान शिविरों के दौरान डॉक्टर की उपस्थित अनिवार्य होगी। आयोजकों को शिविर से पहले चिकित्सक, टेक्निशियन के नाम-पते व मोबाइल नम्बर, अंत में कुल यूनिट, किस गु्रप का कितना ब्लड एकत्रित हुआ। इस सबकी भी सूचना देनी होगी।
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पहले कोई भी आयोजक कहीं पर भी शिविर लगा लेता था। कई बार बीच सड़क पर टेंट लगाकर शिविर लगा लेते थे। ऐसे में रास्ता अवरुद्ध होने से आमजन को परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त जगह पर ही शिविर लगेंगे।
पहले कोई भी आयोजक कहीं पर भी शिविर लगा लेता था। कई बार बीच सड़क पर टेंट लगाकर शिविर लगा लेते थे। ऐसे में रास्ता अवरुद्ध होने से आमजन को परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त जगह पर ही शिविर लगेंगे।
यह भी पढ़े: https://www.patrika.com/kota-news/plan-to-run-cruise-in-chambal-will-go-ahead-7276602/ जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति
सरकार ने आदेश जारी किए है कि दस दिन पहले आयोजकों को जिला कलक्टर से स्वैच्छित शिविर लगाने की अनुमति लेनी होगी। सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी उस जगह का निरीक्षण करेगा। यदि कोई एनवक्त पर शिविर लगाना चाहता है तो उसे मोबाइल वैन के माध्यम से करवा सकते हैं। उसकी भी अनुमति ले सकता है। इससे शिविरों की पारदर्शिता रहेगी। बाद में इनका डेटा ऑनलाइन अपडेट होगा।
सरकार ने आदेश जारी किए है कि दस दिन पहले आयोजकों को जिला कलक्टर से स्वैच्छित शिविर लगाने की अनुमति लेनी होगी। सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी उस जगह का निरीक्षण करेगा। यदि कोई एनवक्त पर शिविर लगाना चाहता है तो उसे मोबाइल वैन के माध्यम से करवा सकते हैं। उसकी भी अनुमति ले सकता है। इससे शिविरों की पारदर्शिता रहेगी। बाद में इनका डेटा ऑनलाइन अपडेट होगा।
प्रहलाद मीणा, सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी, कोटा