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लखीमपुर खेरी

Lakhimpur Kheri Case : आशीष की बेल रद्द होने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भेजा जिला जज को मेल, जानिए कब करेगा मुख्य आरोपी सरेंडर

Lakhimpur Kheri Case: यूपी के लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीट दूर नेपाल की सीमा से सटे तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर 2021 में हिंसा हुई थी। हिंसा और आगज़नी में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इनमें चार किसान और चार अन्य लोग शामिल थे। इसके अलावा हिंसा की इस घटना में कई लोग घायल भी हो गये थे।
 

लखीमपुर खेरीApr 20, 2022 / 01:29 pm

Amit Tiwari

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Lakhimpur Kheri Case : सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी के लखीमपुर जिले के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे संबंधित एक ई-मेल जिला जज को भेजा है। मेल आने के बाद जिला जज मुकेश मिश्र ने इसके गंभीरता से लेते हुए मामले में कार्यवाही को तेज कर दिया है। दरअसल तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से सीनियर रजिस्ट्रार पंकज सिंह ने जिला जज को जमानती आदेश निरस्त करने को लेकर एक ई-मेल भेजा। भेजे गए ई-मेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है।
जिला जज ने तलब की पत्रावली

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से भेजे गए ई-मेला का संज्ञान लेते हुए जिला जज मुकेश मिश्र ने अदालत में सरकार बनाम आशीष मिश्र मोनू शीर्षक में लंबित चल रही तिकुनिया थाने से संबंधित पत्रावली को तलब किया है। इसके बाद आशीष के वकील को जमानत निरस्तीकरण की सूचना दी।
एसओ को आदेश तामील करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण के लिए भी निर्देश दिए गए। जिला जज मुकेश मिश्र ने थानाध्यक्ष तिकुनिया को भी पत्र लिखा है। उन्हें अदालती आदेश की तामील कराने के लिए कहा गया है।
आशीष 25 अप्रेल से पहले कर सकता है सरेंडर

हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के वकील अवधेश सिंह ने कहा है कि आशीष 25 अप्रेल से पहले ही आत्मसमर्पण कर देगा। आशीष के वकील की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी को नए सिरे से सुनने के लिए रिमांड किया हैं। इसी के साथ वादी पक्ष को सुनवाई के मौके के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए निर्देश देते हुए तीन माह के भीतर नए सिरे से जमानत अर्जी को निस्तारित करने का आदेश दिया गया है।

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