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सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और अमेजन की सभी सुनवाई पर लगाई रोक, 4 मई को आ सकता है बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सभी सुनवाईयों और मामलों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 मई की अगली तारीख दी है।

Apr 19, 2021 / 02:32 pm

Saurabh Sharma

SC prohibits all hearings of Future Retail and Amazon till May 4

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल और अमेजन के दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर स्टे लगा दिया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिविजन बेंच की सभी सुनवाई पर भी रोक लगादी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 मई को फैसला किया जाएगा। इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, जिसे अगली तारीख में स्थगित कर दिया गया था। सिंगल बेंच कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने तब तक के लिए सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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हाईकोर्ट से मिला था अमेजन को झटका
मार्च में, दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि, यह दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ने रोक को हटा दिया था। जिसके बाद अमेजन ने स्टे ऑर्डर के खिलाफ भारत की शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद फ्यूचर रिटेल का शेयर प्राइस 48.10 रुपए पर कारोबार कर रहा है।

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बियानी के राहत की खबर
इस बीच बियानी के लिए एक और राहत की खबर आई है। कंपनी के लेंडर्स ने भारतीय रिज़र्व बैंक की केवी कामथ समिति के तहत एक ऋण पुनर्वसन योजना को मंजूरी दी है। कंपनी ने 17 अप्रैल को एक नियामक फाइलिंग में कहा था कंपनी के लिए कई वित्तीय संकटों के कारण कर्ज का बोझ बढ़ गया है। इसलिए, ऋण का पुनर्गठन महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

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9 महीने से चल रही है कानूनी जंग
रिलायंस के साथ हुए सौदे को लेकर अमेजऩ और फ्यूचर ग्रुप के बीच कानूनी लड़ाई 9 महीने से चल रही है। अगस्त 2020 में, रिलायंस रिटेल ने 25,000 करोड़ में फ्यूचर रिटेल का अधिग्रहण किया। 25 अक्टूबर, 2020 को, वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन को सिंगापुर की कोर्ट से फ्यूचर रिटेल और रिलायंस सौदे पर स्टे ऑर्डर आदेश मिला और बीएसई और भारत के बाजार नियामक सेबी को निर्णय को बरकरार रखने के लिए लिखा था। अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस के साथ 25,000 करोड़ के सौदे पर फ्यूचर कूपन के लिए कानूनी नोटिस भेजा था।

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