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लखनऊ

होमगार्ड अब भुगतान के लिए दूसरों पर नहीं रहेंगे निर्भर, होमगार्ड विभाग सीधे देगा वेतन भत्ता

उत्तर प्रदेश सरकार ने 34 हजार होमगार्ड्स को राहत दी है। अब इन होमगार्ड्स को वेतन भत्ते के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक इनकी सैलरी गृह विभाग से जारी होती थी। लेकिन अब इनको वेतन भत्ताअपने विभाग से ही जारी किया जाएगा।

लखनऊJun 24, 2022 / 08:26 pm

Karishma Lalwani

HomeGuards

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 34 हजार होमगार्ड्स को राहत दी है। अब इन होमगार्ड्स को वेतन भत्ते के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक इनकी सैलरी गृह विभाग से जारी होती थी। लेकिन अब इनको वेतन भत्ताअपने विभाग से ही जारी किया जाएगा। होमगार्ड्स एवं कारागार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापित ने कहा कि अभी तक 25 हजार होमगार्डस जवान गृह विभाग से सम्बद्ध होकर विभिन्न थानों में व 8996 होमगार्डस जवान डॉयल 112 में तैनात थे। इनके लिए क्रमश: 755 करोड़ और 320 करोड़ की बजट की व्यवस्था थी। अब इस बजट को वित्त विभाग ने होमगार्डस विभाग को दे दिया है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड्स विभाग इसका भुगतान अपने अनुसार कर सकेगा। होमगार्डस जवानों के लिए ड्यूटी की समस्या का भी हल हो जायेगा।
होमगार्डस जवानों को गृह विभाग से ड्यूटी के भुगतान में विलम्ब होता था। जिसके कारण उन्हें अपने जीविकोपार्जन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब उनकों समय से ड्यूटी भत्ते का भुगतान हो सकेगा। इससे उनको भागदौड़ नहीं करनी पडेगी। उनकों समय से भुगतान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था कि इन जवानों को ड्यूटी एवं वेतन के लिए गृह विभाग पर निर्भर रहने से उनके सामने समय-समय पर असहज स्थिति आती रहती है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने बजट को गृह विभाग से अलग करते हुए होमगार्डस विभाग को दे दिया है।
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हर फोर्स में बढ़ेगी होमगार्ड की भागीदारी

होमगार्ड्स अभी तक कानून व्यवस्था की ड्यूटी तक सीमित हैं। जबकि उन्हें आपदा प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया गया है। मंत्री ने बताया कि ऐसी योजना बन रही है कि होमगार्डों की भागीदारी पुलिस के साथ ही अन्य फोर्स में भी बढ़े। एसडीआरएफ और स्पेशल फोर्सेज के साथ भी इनको लगाने पर विचार किया जा रहा है।
धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत आजीवन कारावास से निरूद्ध कैदियों से संबधित नियमावली में परिवर्तन किया गया है। पहले आजीवन कारावास के तहत 16 या 20 साल की सजा पूरी कर लेने के बाद भी कैदियों को 60 वर्ष की आयु सीमा तक जेल में रहना पड़ता था। अब इसमें बदलाव करते हुए 60 साल की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी कैदी अपनी 16 से 20 साल की सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हो सकेगा। उन्होने बताया कि इससे कैदियों की मनोदशा में सकारात्मक बदलाव आया है।

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