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लखनऊ

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुलिसकर्मियों को मिली बड़ी राहत, सभी के तबादले पर लगाई रोक, सुनाया ये आदेश

UP Police Transfers: यूपी के कई जिलों में दारोगा, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और सिपाहियों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हुए थे।

लखनऊJan 06, 2021 / 10:51 am

नितिन श्रीवास्तव

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुलिसकर्मियों को मिली बड़ी राहत, सभी के तबादले पर लगाई रोक, सुनाया ये आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुलिसकर्मियों को मिली बड़ी राहत, सभी के तबादले पर लगाई रोक, सुनाया ये आदेश

लखनऊ. UP Police Transfers: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के काल में पुलिस विभाग में हुए ट्रांस्फरों के क्रियान्वयन आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल कोरोना काल में यूपी के कई जिलों में दारोगा, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और सिपाहियों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हुए थे। जिसपर पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल करके तबादला आदेश और कार्यमुक्त किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसपर कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाते हुए उस रद्द कर दिया है। जस्टिस अजीत कुमार, जस्टिस नीरज तिवारी, जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस अजय भनोट ने अलग-अलग दाखिल याचिकाओं पर ये आदेश दिया है।
कानून के तहत किये जाएं तबादले

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए तबादले के आदेशों को असंवैधानिक बताया और उसे फिलहाल निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आगे इन पुलिसकर्मियों का तबादला उनकी सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए कानून के तहत नियमानुसार किये जा सकता है। इस केस में हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजय गौतम ने कोर्ट में पुलिसकर्मियों का पक्ष रखा था। याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार सोलंकी, बालेंद्र कुमार सिंह, अखिलेश कुमार समेत सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है।

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