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लखनऊ

उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में धारा 144 लागू

सीएए विरोध-प्रदर्शन पर सीएम योगी सख्त, कहा- गलतफहमी के शिकार लोगों का समाधान हम अच्छे से करना जानते हैं

लखनऊFeb 26, 2020 / 05:58 pm

Hariom Dwivedi

Section 144

File Pic

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सड़क से सदन तक हंगामा मचा हुआ है। विरोध के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर मौत का खेल खेला जा रहा है। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट है। सूबे के 16 जिलों में धारा 144 लागू है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर के अलावा संवेदनशील जिले अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और संभल समेत 16 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई हिंसा में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यह आंकड़ा सदन में पेश किया। साथ ही स्पष्ट किया कि हिंसा और बवाल में मारे गये लोगों के परिजनों को सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा में मुख्यमंत्री ने सीएए के विरोधियों को घेरते हुए कहा कि गलतफहमी के शिकार न हों, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। कोई गलतफहमी का शिकार होगा तो उसका समाधान हम अच्छे से करना जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इतना बवाल क्यों है? लोग क्यों देश की छवि खराब करना चाहते हैं? देश में आगजनी व तोड़फोड़ करके निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर वे लोग क्या चाहते हैं? इन्हें माफ नहीं किया जाएगा।
दंगों में हुई मौत पर मुआवजा नहीं
विधानपरिषद में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सरकार से पूछा था कि क्या हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार कोई मुआवजा देगी। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो लिखित जानकारी दी है उसके मुताबिक व्यापक हिंसा के बावजूद पुलिस ने संयम बरता और बवालियों पर सीधे गोली नहीं चलायी। अब तक जो भी मौतें हुई हैं उनमें से एक को भी पुलिस की गोली नहीं लगी है। बल्कि दंगाइयों ने ही दंगाइयों को गोली मारी है।उन्होंने कहा कि आकस्मिक बवाल और दंगों में हुई मौत पर किसी भी तरह का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।
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