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लखनऊ

यूपी: इन आठ क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आवागमन के लिए नहीं पड़ेगी E-pass की जरूरत, देखें ले लिस्ट

Covid curfew in up- E- pass not required for people involved in 8 categories in UP. आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर, आम जनता को यात्रा करने के लिए अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पास (E-Pass) की आवश्यकता होगी।

लखनऊMay 05, 2021 / 10:04 pm

Abhishek Gupta

corona curfew in UP

corona curfew in UP

लखनऊ. Covid curfew in up- E- pass not required for people involved in 8 categories in UP. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in up) का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग बाहर न निकले और केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आवागमन कर सके इसके लिए, प्रदेश सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी हैं। इसके अनुसार, आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर, आम जनता को यात्रा करने के लिए अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पास (E-Pass) की आवश्यकता होगी। हालांकि, ई-पास आदेश के विस्तार में सरकार ने स्पष्ट किया है कि किन सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। वह इस प्रकार हैं-
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– औद्योगिक गतिविधियों में शामिल लोग
– चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को उन वस्तुओं के परिवहन के लिए लोगों का पास की जरूरत नहीं है।
– चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोग
– ई-कॉमर्स संचालन में शामिल लोग
– चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोग
– दूरसंचार और डाक सेवाओं से जुड़े लोग
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित कार्मिक
– इंटरनेट सेवाओं में शामिल लोग
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ऐसे मिलेगा ई-पास-

यदि आप उक्त सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, तो आपको ई-पास की जरूरत पड़ेगी। इसे हासिल करने का तरीका आसाना है। आपको rahat.up.nic.in पर विजिट करना होगा। rahat.up.nic/epass लिंक पर जाकर आप आवदेन कर सकते हैं। इस पोर्टल में संस्थागत ई-पास का भी प्रावधान है, जिसमे संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन का नियम है। आवेदन के बाद इसका परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे। पुष्टि होने के बाद ही ई-पास जारी होगा। ई-पास आवेदक के मोबाइल पर मैसेज के जरिए पहुंचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।

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