ये भी पढ़ें- Corona update in UP: फिर बढ़े कोरोना का मामले, आज 31,165 हुए संक्रमित, 357 की मौत – औद्योगिक गतिविधियों में शामिल लोग
– चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को उन वस्तुओं के परिवहन के लिए लोगों का पास की जरूरत नहीं है।
– चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोग
– ई-कॉमर्स संचालन में शामिल लोग
– चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोग
– दूरसंचार और डाक सेवाओं से जुड़े लोग
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित कार्मिक
– इंटरनेट सेवाओं में शामिल लोग
– चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को उन वस्तुओं के परिवहन के लिए लोगों का पास की जरूरत नहीं है।
– चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोग
– ई-कॉमर्स संचालन में शामिल लोग
– चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोग
– दूरसंचार और डाक सेवाओं से जुड़े लोग
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित कार्मिक
– इंटरनेट सेवाओं में शामिल लोग
ये भी पढ़ें- लखनऊ में डीआरडीओ कोविड अस्पताल की हुई शुरूआत, जानें कितने हैं बेड, क्या हैं सुविधाएं ऐसे मिलेगा ई-पास- यदि आप उक्त सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, तो आपको ई-पास की जरूरत पड़ेगी। इसे हासिल करने का तरीका आसाना है। आपको rahat.up.nic.in पर विजिट करना होगा। rahat.up.nic/epass लिंक पर जाकर आप आवदेन कर सकते हैं। इस पोर्टल में संस्थागत ई-पास का भी प्रावधान है, जिसमे संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन का नियम है। आवेदन के बाद इसका परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे। पुष्टि होने के बाद ही ई-पास जारी होगा। ई-पास आवेदक के मोबाइल पर मैसेज के जरिए पहुंचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।