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लखनऊ

आप करते हैं प्राइवेट नौकरी और कटता है पीएएफ तो फ्री में मिलेगा 6 लाख का एंश्योरेंस, जानिए क्या है प्रोसेस

अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो जान लीजिए इसेक साथ ही आपको 6 लाख का लाइफ एंश्योरेंस मुफ्त में मिलेगा।

लखनऊOct 25, 2019 / 03:08 pm

Neeraj Patel

आप करते हैं प्राइवेट नौकरी और कटता है पीएएफ तो फ्री में मिलेगा 6 लाख का एंश्योरेंस, जानिए क्या है प्रोसेस

आप करते हैं प्राइवेट नौकरी और कटता है पीएएफ तो फ्री में मिलेगा 6 लाख का एंश्योरेंस, जानिए क्या है प्रोसेस

लखनऊ. अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो जान लीजिए इसेक साथ ही आपको 6 लाख का लाइफ एंश्योरेंस मुफ्त में मिलेगा। EPFO की स्कीम, एंप्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के तहत पीएफ खाताधारकों को यह सुविधा मिलती है। उत्तर प्रदेश EPFO के अधिकारियों का कहना है कि EDLI के अंतर्गत किसी कर्मचारी को न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 6 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर फ्री में मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की अचानक मौत हो जाती है तो उसके परिवार वाले इंश्योरेंस राशि क्लेम कर सकते हैं। जिसके बाद वह पैसा उनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा।

बता दें कि इस विशेष सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के हर PF खाता धारक को मिलता है और इसके लिए उसे अलग से कोई भी राशि जमा करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इसके लिए यूपी के कर्मचारियों को भी अलग से प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस स्कीम में एंप्लॉयी को किसी तरह का कोई योगदान करने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है। प्रीमियम अमाउंट कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 0.50 फीसदी होता है। हालांकि, इस स्कीम में अधिकतम बेसिक सैलरी 15 हजार ही काउंट की जाएगी, इससे अधिक नहीं।

ऐसे करें EDLI कैलकुलेशन

EDLI कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का औसत निकालना होगा। फिर उस राशि में 30 का गुणा होगा और 1.5 लाख रुपए अलग से बोनस के रूप में मिलता है। आसान भाषा में समझने के लिए अगर एक कर्मचारी A की सैलरी (बेसिक+महंगाई भत्ता) 10 हजार रुपए है तो उसे 10,000×30= 3,00,000 रुपए मिलेंगे। अलग से 1.5 लाख का बोनस भी मिलेगा और कुल राशि मिलाकर 4.5 लाख रुपए होगी।

शादी के लिए PF से 50 प्रतिशत निकाल सकते हैं पैसा

अपने पीएफ अकाउंट से आप कितनी रकम निकाल सकते हैं यह आपके अकाउंट की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी संतान, भाई/बहन या अपनी शादी के लिए पीएफ से रकम निकालना चाहते हैं तो आपकी तरफ से PF अकाउंट में किए गए योगदान का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। पत्नी या संतान की उच्च शिक्षा के लिए आप PF अकाउंट में अपने योगदान का 50% रकम ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। हालांकि दोनों मामलों में यह जरूरी है कि आपको जॉब करते हुए कम से कम 7 साल पूरे हो गए हों।

मेडिकल इमर्जेंसी के समय PF से पैसा निकालने के लिए इन चीजें जरूरी

अगर आप स्वयं, पत्नी, बच्चों या फिर माता-पिता के इलाज के लिए पैसे चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या पीएफ की पूरी रकम, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं। किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक महीने या अधिक समय तक अस्पताल में दाखिल रहने का सबूत, लीव सर्टिफिकेट और ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाने की घोषणा के बारे में नियोक्ता या ईएसआई द्वारा जारी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।

बता दें कि प्रॉविडेंट फंड (PF) को लेकर हाल में सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं। अगर कोई अपने PF फंड में से पैसा निकालना चाहता है तो उसे ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा। बिना ऑनलाइन क्लेम किए आप अपने फंड में से पैसा नहीं निकाल पाएंगे।

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