तीन सप्ताह में मिलेगा रिफंड पहले लॉक डाउन में विमान कंपनियों ने यात्रियों के पूरे किराए को पीएनआर में क्रेडिट किया था। इसका इस्तेमाल वह अगले एक साल तक की यात्रा के दौरान कर सकते हैं। मांग अधिक होने पर किराया बढऩे पर यात्रियों को उसका अंतर का भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए थे। लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के कारण विमान अभ भी नहीं चल सकेंगे। ऐसे में घरेलू और इंटरनेशनल विमान के टिकट निरस्त करने के लिए डीजीसीए ने यात्रियोंं को एक बड़ी राहत दी है।
डीजीसीए के आदेश के मुताबिक पहले लॉक डाउन 25 मार्च से चार अप्रैल तक यदि यात्री ने घरेलू व इंटरनेशनल विमान का टिकट बुक कराया है और उसके किराए का भुगतान विमान कंपनियों को मिल गया है। ऐसे में यदि यात्री दूसरे चरण के लॉक डाउन की यात्रा का टिकट निरस्त करवाकर उसका रिफंड हासिल करना चाहते हैं तो तीन सप्ताह में पूरा रिफंड विमान कंपनियां देंगी। वहीं डीजीसीए ने यह भी कहा है कि यदि यात्री ने पहले लॉक डाउन के दौरान अपना एयर टिकट बुक कराया है और उसका भुगतान विमान कंपनियों को मिल गया है। तब भी पहले लॉक डाउन के ऐसे यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाएगा।