कितना देना होगा शुल्क? उन्होंने कहा कि सरकार ने वाइनरी नियमवाली में संशोधन किया है। संशोधन हो जाने के बाद इसे उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (वाइनरी) द्वितीय संशोधन नियमवाली 2022 कहा जाएगा। नियमवाली में संशोधन के बाद वाइनरी लगाने के लिए आवेदन की शुल्क सीमा ढाई हजार रुपये हो जाएगी। वी-1 लाइसेंस जारी होगा, जिससे कि वाइनरी की स्थापना होगी।
वाइनरी चलाने के लिए वी-2 लाइसेंस वाइनरी लगाने के बाद उसे चलाने के लिए वी-2 लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए एक साल की लाइसेंस फीस लगेगी जिसका रेट पांच हजार तय किया गया है। साथ ही प्रतिफल शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये की एफडी भी जमा करनी होगी। इसके साथ ही बोतल भरने के लिए एफएल-3 का लाइसेंस लेना होगा। लेकिन वाइनरी शुरू होने से पहले पांच साल तक लैब टेस्ट के लिए किसी भी तरह का शुल्क सरकार को नहीं देना होगा।