लखनऊ। मल्टीप्लेक्स और मॉलों के दुकानदार अब मनमानों दामो पर पैक्ड फ़ूड नहीं बेच पाएंगे। पैक्ड फूड प्रॉडक्ट, जैसे पानी की बोतल, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आइटम एमआरपी ही देने होंगे। अगर दुकानदार एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो इन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही इन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने ऐसी शिकायतों पर अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने को कहा है।
दरअसल खाद्य मंत्रालय के अनुसार, एयरपोर्ट और मल्टीप्लेक्स के अंदर एमआरपी मार्किट से अलग नहीं हो सकती। ऐसी बातों की शिकायत करनी चाहिए। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के अधिकारी से इस बारे में बात की गई है।
लखनऊ कंज्यूमर कोर्ट के अधिवक्ता एसके सिंह ने बतया कि इस बारे में कानून बन चुका है। किसी भी चीज की बिक्री एमआरपी से अधिक दाम पर बेचना कानून अपराध है।
खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एमआरपी से ज्यादा कीमत पर कोई प्रॉडक्ट बेचता है तो कंज्यूमर्स
consumeraffairs.nic.in पर इसकी शिकायत की जा सकती है। दुकान का नाम आैर प्रोडेक्ट के बारे में जानकारी देनी होगी जिसके बाद अधिकारी खुद वहां जाकर जांच करेंगे।
आपको बतादें, पत्रिका लगातार इस मनमाने दामों के खिलाफ आवाज उठा रही है। पैक्ड फ़ूड को एमआरपी से अधिक नहीं बेचने पर सख्ती लगाई जा रही है वही दूसरी ओर अभी भी खुले में बिककने वाली चीज़ों के दाम मन मुताबिक ही वसूले जा रहे हैं।