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लखनऊ

गायत्री प्रसाद प्रजापति को दो माह की अंतरिम जमानत मिली, हाईकोर्ट ने लगाई कुछ बंदिशें

पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत

लखनऊSep 04, 2020 / 02:20 pm

Mahendra Pratap

गायत्री प्रसाद प्रजापति को दो माह की अंतरिम जमानत मिली, हाईकोर्ट ने लगाई कुछ बंदिशें

गायत्री प्रसाद प्रजापति को दो माह की अंतरिम जमानत मिली, हाईकोर्ट ने लगाई कुछ बंदिशें

लखनऊ. कोरोना वायरस संक्रमण की गुहार लगाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कुछ रहम दिखाते हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में जेल में बंद पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। इस वक्त लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति अपना इलाज करा रहे हैं। प्रजापति की याचिका को दो बार स्वीकार नहीं किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य ने मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर आज से दो महीने से लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उनको दो-दो लाख रुपए के दो जमानती और 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। हाईकोर्ट ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को साफ-साफ चेताया है कि वे पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने या प्रभावित नहीं करें अन्यथा ठीक नहीं होगा। कोर्ट की शर्त है कि वह अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज है। कोर्ट ने इसी केस में प्रजापति को जमानत दे दी है।
अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ वर्ष 2017 में गैंग रेप केस दर्ज हुआ था। केस में तीन जून, 2017 को गायत्री के अलावा छह अन्य पर चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद 18 जुलाई, 2017 को लखनऊ की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सातों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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