हर फार्मासिस्ट को दुकान से जोडऩा होगा आधार नंबर (Medical Store Aadhar Number Link) यह आदेश न्यायमूर्ति पीके जायसवाल (Justice PK Jaiswal) और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह (Justice Jaspreet Singh) की खंडपीठ ने आशा मिश्रा (Ashra Mishra) की याचिका पर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) की ओर से आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (Drug Administration) ने हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि न्यायालय के मई 2017 के आदेश के अनुपालन में ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम (Medical Store Online licensing system) लागू करते हुए, प्रत्येक लाइसेंस को फार्मासिस्ट और दुकान मालिक के आधार से लिंक किया गया है।
यूपी में इतने मेडिकल स्टोर (UP Medical Store) हलफनामे में बताया गया है कि प्रदेश में 77 हजार 923 रिटेल और 46 हजार 709 होलसेल मेडिकल (Wholesale Medical Shops) की दुकानें हैं, जबकि फार्मासिस्टों (Pharmacist) की संख्या मात्र 88 हजार 65 है। इसे देखते हुए, विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में वर्ष 2017-18 में बिना फार्मासिस्टों (Pharmacist) के चल रहे 25 सौ 32 रिटेल लाइसेंसों को सस्पेंड किया गया जबकि 781 लाइसेंस कैंसिल कर दिये गए। वर्ष 2018-19 में 2815 रिटेल लाइसेंस निलम्बित (Medical Store Retail License) किये गए और 516 लाइसेंसों को कैंसिल किया गया। इस पर न्यायालय ने अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा हलफनामा के जरिये दाखिल करने का आदेश आयुक्त को दिया है।