इसका मतलब IPS के आरोप सही … रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने और उनके पूर्व अधिकारी अवनीश मिश्रा ने विशेष वाहक, एशओ गौतम पल्ली और रजिस्टर्ड डाक से लगभग एक दर्जन बार मुलायम सिंह को आवाज का नमूना देने के लिए समन भेजा लेकिन उनके आवास पर किसी ने वह नोटिस रिसीव नहीं किया। सीओ ने व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने की भी कोशिश की लेकिन सुरक्षा अधिकारी भारत सिंह और ओएसडी गंगाराम ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे साफ होता है कि IPS अमिताभ ठाकुर द्वारा दर्ज कराई गई FIR में लगाए गए आरोप सही हैं और इसी वदह से आरोपी प्रतिवादी मुलायम सिंह यादव आवाज का नमूना देने से इनकार कर रहे हैं। सीजेएम की अदालत में अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
IPS अमिताभ ठाकुर ने लगाए हैं आरोप आपको बता दें कि IPS अमिताभ ठाकुर ने 10 जुलाई, 2015 को मुलायम सिंह द्वारा उन्हें फोन पर धमकी देने के संबंध में लखनऊ के थाना हजरतगंज में मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में आनन-फानन में विवेचना करते हुए अक्टूबर, 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। वहीं मुलायम पर आरोप लगाने के बाद आईपीएस अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर दिया गया।