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लखनऊ

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब नहीं देना होगा बढ़ा हुआ जुर्माना, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लेकर सरकार लेने जा रही ये बड़ा फैसला

– देशभर में लागू हुए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) को लेकर बड़ी खबर
– ट्रैफिक नियम तोड़ने (Traffic Rule) पर घटेगी जुर्माने की दरें, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
– योगी सरकार (Yogi Adityanath Sarkar) जुर्माने की राशि में जल्द संशोधन (New Traffic Challan) करेगी
– ट्रैफिक नियम (UP Traffic Rule) तोड़ने पर कम हो सकती है अपराधों के जुर्माने की दर (New Traffic Fine)

लखनऊSep 12, 2019 / 11:25 am

नितिन श्रीवास्तव

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब नहीं देना होगा बढ़ा हुआ जुर्माना, सरकार लेने जा रही ये बड़ा फैसला

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब नहीं देना होगा बढ़ा हुआ जुर्माना, सरकार लेने जा रही ये बड़ा फैसला

लखनऊ. 1 सितंबर से देश भर में लागू हुए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) को लेकर बीजेपी (BJP) शासित उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) भी अपने कदम कुछ पीछे खींचने पर विचार कर रही हैं। गुजरात (Gujarat) और उत्तराखंड (Uttarakhand) के बाद अब योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) में निर्धारित जुर्माने की रकम कम करने पर विचार कर रही है। सूबे की योगी सरकार (Yogi Sarkar) जुर्माने की राशि में जल्द संशोधन (New Traffic Challan) करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही योगी आदित्यनाथ कैबिनेट (Yogi Adityanath Cabinet) में प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। जिसके बाद ट्रैफिक नियम (UP Traffic Rule) तोड़ने पर उन अपराधों के जुर्माने की दर कम हो सकती है, जो शासनीय श्रेणी के हैं।
पुरानी दर पर ही जुर्माना

दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत राज्य सरकारों को शासनीय श्रेणी में जुर्माने को कम (New Traffic Fine) करने का अधिकार मिला हुआ है। हालांकि यूपी में अभी भी शासनीय अपराधों के लिए पुरानी दर पर ही जुर्माना वसूला जा रहा है। जून 2019 में योगी सरकार (Yogi Government) ने मोटर यान नियमवाली 1988 (Motor Vehicle Manual 1988) की धारा 200 को संशोधित किया था। इसके तहत बिना हेलमेट (Without Helmet), बिना नंबर प्लेट (Without Number Plate), और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस (Without Driving Lisence) वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई थी। सबसे कड़ी व्यवस्था तो नाबालिग को वाहन को चलाने पर है। ये प्रावधान प्रशमनशुल्क के दायरे में नहीं आता है। इसके तहत 25 हजार रुपये के जुर्माने (New Traffic Chalan) के साथ मां-बाप को तीन साल की सजा है।
केबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (Uttar Pradesh Transport Department) से मिल रही जानकारी के मुताबिक जून में लागू जुर्माने की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही यह प्रस्ताव योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) के सामने विचार के लिए रखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक संशोधित दरों से पहले की तुलना में अब कम रकम जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। यूपी सरकार (UP Sarkar) जुर्माने से जुडे़ कई प्रावधानों में राहत देगी। परिवहन अफसरों (Transport Department Officers) ने बताया कि सीट बेल्ट (Seat Belt), हेलमेट (Helmet) न पहनने जैसे प्रावधानों में राहत नहीं मिलेगी लेकिन मौके पर डीएल न होने और भूलवश नियमों के उल्लंघन पर थोड़ी राहत दी जाएगी।
गुजरात (Gujarat) और उत्तराखंड (Uttarakhand) में घटाया गया जुर्माना

गुजरात के बाद बुधवार को उत्तराखंड ने भी 75 फ़ीसदी तक जुर्माने की दर घटा दी है। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) भी इस एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) को विधान सभा चुनाव ( Maharashtra Vidhan Sabha Election) तक टालने के मूड में है। वहीं कर्नाटक (Karmataka Government) और राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी जुर्माने की दर को कम करने का मूड बनाया है।

इनपर मिल सकती है छूट

– दूसरे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) देना

– एक साल से अधिक दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल करना

– चेकिंग के निर्देशों का उल्लंघन
– वाहन के आकार को घटाने-बढ़ाने पर

– यातायात के नियमों का उल्लंघन (Traffic Rules)

– वाहन में यातायात संकेतों का उपयोग न करने पर

– दो से अधिक सवारी पर
– स्पीड लिमिट या रिफलेक्टर न लगाने

– बिना पंजीकरण के वाहन चलाने

– बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र (Pollution Certificate) के वाहन चलाने

– सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक ढंग से वाहन पार्क करने

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