सरकारी अध्ययन के अनुसार, देश में प्रतिदिन हेलमेट नहीं पहनने से 28 दुपहिया चालकों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। संशोधित अधिनियम में हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाने के अलावा गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर भी फैसला किया गया है।
200 ग्राम से कम हो वजन
नए मानकों के तहत हेलमेट का वजन एक किलो 200 ग्राम से कम होगा। वहीं, हेलमेट का डिजाइन ऐसा होगा कि हवा का आवागमन सही हो। हल्के और हवादार हेलमेट पहनने में बोझिल नहीं होंगे।
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