पुलिसवालों के खिलाश सख्त कार्रवाई दरअसल पहले उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules in Uttar Pradesh) को और सख्त बनाने के लिए प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) ने सभी पुलिसकर्मियों को पत्र लिखा। इस पत्र में ओपी सिंह (DGP OP Singh Letter) ने कहा कि अगर पुलिस का कोई अधिकारी ट्रैफिक के नियम (UP Traffic Rule) तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जुर्माना (Traffic Challan) राशि से दोगुना उससे वसूला जाए। इसमें कहा गया कि अगर कोई पुलिसकर्मी नियम तोड़ता हुआ पाया जाए तो उसे दोगुना जुर्माना चुकाना (Double Challan for UP Police) होगा। ताकि जनता में एक संदेश जाए और पुलिस वाले भी मोटर वाहन कानून (Motor Vehicle Rule) तोड़ने से डरें।
नियम एक सितंबर से लागू आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Uttar Pradesh Yogi Adityanath Government) ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 (Central Motor Vehicles Amendment Act 2019) को एक सितंबर से लागू कर दिया है। इस मामले में परिवहन विभाग (Transport Department) ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी। नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम (New Traffic Rule) का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना (New Traffic Challan) देगा देना होगा।