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ट्रैफिक पुलिस चाहे जितना भी कर दे चालान, अगर आपने दिखाई ये छोटी सी समझदारी, तो नहीं देने होंगे एक भी पैसे

locationलखनऊPublished: Sep 12, 2019 01:05:46 pm

– अगर कट गया है आपका भी चालान तो घबराने की कोई जरूरत नहीं
– नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor vehicle Act 2019) के चतह चालान से बचने के लिये आपके पास ये हैं विकल्प
– आप चालान कोर्ट जाकर (Traffic Challan in Court) भरने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आपको इसके लिये कोई रोक नहीं सकता
– चालान (Traffic Challan in Uttar Pradesh) लेकर कोर्ट जाने पर आपको मिल सकती है राहत

ट्रैफिक पुलिस चाहे जितना भी कर दे चालान, अगर आपने दिखाई ये छोटी सी समझदारी, तो नहीं देने होंगे एक भी पैसे

ट्रैफिक पुलिस चाहे जितना भी कर दे चालान, अगर आपने दिखाई ये छोटी सी समझदारी, तो नहीं देने होंगे एक भी पैसे

लखनऊ. नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor vehicle Act 2019) लगने के बाद से ही देशभर के लोगों से भारी भरकम चालान (New Traffic Challan) के तमाम मामले एख के बाद एक सामने आ रहे हैं। इसके चलते लोग यातायात नियमों (Traffic Rules) के प्रति थोड़ा सतर्क हुए हैं, तो काफी हद तक अभी भी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहां आपको एक बात बताना बेहद जरूरी है कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor vehicle Act 2019) के तहत आपका भी चालान कट (Traffic Challan in Uttar Pradesh) गया और आपको लगता है कि पुलिस ने सही नहीं गलत चालान (Traffic Challan) काट दिया है या फिर जो जुर्माना लगाया गया है वह राशि ज्यादा है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यह पता होना चाहिये कि किसी को चालान (Traffic Challan kaise jama karen) वहीं मौके पर भरने की कोई जरूरत नहीं और पुलिस इसके लिए आप पर दबाव भी नहीं बना सकती। आप चालान कोर्ट जाकर (Traffic Challan in Court) भरने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र हैं और आपको इसके लिये कोई रोक नहीं सकता।

जरूरी नहीं कि भरना ही पड़ेगा चालान

यहां एक बात और जान लें कि चालान (Traffic Challan in Uttar Pradesh) लेकर जब आप कोर्ट जाएंगे, वहां जाकर भी यह जरूरी नहीं कि आपको चालान भरना ही होगा। बल्कि कोर्ट जाने पर आपको ट्रैफिक पुलिस का एक रजिस्टर (Traffic Police Register) दिया जाएगा। उस रजिस्टर में आपको चालान नंबर और गाड़ी नंबर के साथ दो विकल्प दिये जाएंगे। उन दो विकल्पों में से एक अपनी गलती कबूलने और दूसरा अपनी गलती न कबूलने का होगा। कोर्ट में अगर आप गलती कबूल कर लेते हैं तो आपको जुर्माना (Traffic Chalan Paid in Court) भरना होगा। लेकिन अगर आप अपनी गलती नहीं मानते, तो फिर समरी ट्रायल (Summary Challan) चलेगा और अदालती कार्रवाई में आपके द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन साबित करने के लिए पुलिस को गवाह पेश करना होगा। ऐसे में अगर जरूरी गवाह की गवाही नहीं करवा पाती तो फिर आप चालान भरने से बच जाएंगे।

कोर्ट से मिल सकती है राहत

लेकिन पुलिस अपना सबूत पेश करके अगर आपकी गलती साबित भी कर देती है, तो फिर आपकी ओर से कोर्ट से गुहार लगाने पर और आगे गलती न दोहराने की हिदायत के साथ कोर्ट आपका जुर्माना कम (Relief in New Traffic Challan) भी कर सकता है। यहां जरूरी बात ये भी है कि अगर किसी वजह से खुद कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है तो भी मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 208 (Motor Vehicle Act Section 208) के मुताबिक आप अपने वकील के जरिए भी चालान की राशि जमा करा सकते है।

मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 206 (Motor Vehicle Act Section 206) के मुताबिक इन दस्तावेजों के न होने पर पुलिस आपकी गाड़ी कर सकती है जब्त

– ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) न होने पर
– गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration Certificate) न होने पर

– कर्मिशयल वाहन (Commercial Vehicle) का परमिट न होने

– नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर


नहीं कर सकते गाड़ी जब्त

हालांकि ऐसा नही हो सकता कि आपने रेडलाइट जंप (Red light Jump Challan) की और पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर लेगी। वहीं गाड़ी जब्त होने की सूरत में आप ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (Transport Authority) या फिर कोर्ट में ओरिजिनल दस्तावेज (Vehicle Original Documenst) दिखाकर अपना वाहन वापस ले सकते है।
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