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लखनऊ

लोन हुआ कठिन: अब देनी होंगी कई अन्य जानकारियां, ITR फॉर्म भरने से पहले जानें नए नियम

rules of income tax and ITR: आयकर विभाग ने हाल ही में आकलन वर्ष 2022-23 के लिए नए आइटीआर(ITR) फॉर्म जारी किए हैं। आइटीआर फॉर्म(ITR Form) 1 से 6:00 तक सभी फॉर्म लगभग पिछले साल की तरह ही है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। फिर भी आयकर दाताओं को इस साल से आइटीआर फॉर्म भरते समय कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी होगी।

लखनऊMay 24, 2022 / 02:01 pm

Prashant Mishra

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Rules of income tax and ITR: आईटीआर भरने के लिए नए नियम के तहत जानकारियों में पेंशन के स्त्रोत की सूचना, ईपीएफ खाते(EPF) से मिले ब्याज, जमीन खरीद या बिक्री की तारीख समेत कई अन्य सूचनाएं देनी होंगी। अगर इन बदलाव की जानकारी नहीं होगी तो आपको रिटर्न फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आइटीआर फॉर्म(ITR Form) भरते समय इन बदलाव पर जरूर ध्यान दें।
देनी होगी पेंशन के स्रोत की सूचना

आइटीआर फॉर में पेंशन भोगियों को अप पेंशन के शोध के बारे में सूचना देनी होगी अगर। अगर आपको केंद्र सरकार से पेंशन मिल रही है तो पेंशनर सीजी चुनना होगा। राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशन एसी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पेंशनरों को पेंशन पीएसयू विकल्प चुनना होगा। बाकी पेंशन भोगियों को पेंशनर्स आदर्श का चुनाव करना होगा, ईपीएफ पेंशन भी शामिल है।
जमीन खरीद या बिक्री की तारीख

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कोई जमीन खरीदी या बेची है तो आइटीआर फॉर्म(ITR form) ए कैपिटल गेन्स के अंदर खरीद या बिक्री की तारीख बतानी होगी। इसके अलावा जमीन या बिल्डिंग के रिन्यू पर होने वाले खर्च की जानकारी भी हर साल देनी होगी। लॉन्ग स्टंप कैपिटल गेन्स निकालने के लिए भी इस खर्च को बिक्री की कीमत से घटा नहीं होगी।
ईपीएफ खाते पर मिला ब्याज

ईपीएफ खाते(EPF) में किसी साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा करते हैं तो अतिरिक्त योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा इसकी जानकारी भी आइटीआर फॉर(ITR Form) में देनी होगी। ‌
इसी संपत्ति और कमाई

अगर विदेश में आपकी कोई संपत्ति है या विदेश में किसी एसिड पर लाभांशी अभ्यास से कमाई हुई है तो आइटीआर फॉर्म(ITR Form) 2 और फोन 3 में इसकी जानकारी देनी होगी। ‌
देश के बाहर बेची गई संपत्ति

अगर किसी व्यक्तिगत करदाता ने देश के बाहर कोई संपत्ति बेची है तो नए आइटीआर फॉर्म इसकी जानकारी देनी होगी इसमें खरीददार और संपत्ति का पता जैसे जानकारी देनी होगी
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विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ भी दायरे में

नए आइटीआर फॉर(ITR Form) में विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है। अगर आपके पास या खाता है और उससे कमाई होती है तो उसकी जानकारी इस साल से देनी होगी। हालांकि, आयकर कानून की धारा 89 के तहत इसमें टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

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