लखनऊ

पासपोर्ट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा बदलाव, अब ऐसे बनेगा लर्निंग या परमानेंट डीएल

– ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Liscense) के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव
– पासपोर्ट (Passport) की तरह डीएल (DL) भी अब जल्द बनेगा
– किसी भी जिले में कर सकेंगे डीएल के लिये आवेदन
– आरटीओ (RTO) निश्चित समय पर बुलाकर आवेदन का करेगा निपटारा
– केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Central Road Transport Ministry) ने परिवहन विभाग को भेजा दिशा निर्देश

लखनऊAug 11, 2019 / 11:51 am

नितिन श्रीवास्तव

पासपोर्ट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर बड़ा बदलाव, अब ऐसे बनेगा लर्निंग या परमानेंट डीएल

लखनऊ. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Liscense) बनवाना अब और आसान होगा। पासपोर्ट (Passport) की तर्ज पर लर्निंग डीएल (Learning DL) या परमानेंट डीएल (Permanent DL) के लिए आवदेक अब किसी भी आरटीओ कार्यालय (RTO Office) में टाइम स्लाट ले सकेगा। पहले उसे अपने जिले के आरटीओ (RTO) में आवेदन करना होगा। देरी होने पर वह सुविधा अनुसार किसी भी जिले में प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।

कहीं से भी करें डीएल के लिये आवेदन

परिवहन विभाग (Transport Department) के अधिकारियों के मुताबिक किसी भी जिले के डीएल आवेदन (DL Application) पर लाइसेंस अथारिटी (License Authority) अपनी मंजूरी दे सकते हैं। दिशा निर्देश मिलने के बाद परिवहन विभाग ने अपत्तियां मांगी हैं। अपत्तियों के आधार पर शासन गाइड लाइन तैयार करेगा। उसी आधार पर परिवहन विभाग प्रस्ताव बनाकर शासन से मंजूरी लेगा। उसके बाद से कहीं से भी टाइम स्लाट लेने की सुविधा लागू होगी।
 

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पासपोर्ट की तरह जल्द बनेगा डीएल

आपको बता दें कि अभी तक डीएल बनवाने के लिए आवेदक एक से डेढ़ माह तक टाइम स्लाट का इंतजार करते हैं। नई व्यवस्था से आवेदकों का इंतजार खत्म होगा और वह कहीं से भी डीएल की औपचारिकता पूरी करते ही डीएल जारी होगा।

जहां के निवासी, वहीं की दें आईडी

नए नियम के मुताबिक आवेदक जिस जनपद का निवासी है, उसे वहां का प्रमाण पत्र (Identity Certificate) लगाना होगा। टाइम स्लाट पर डीएल (DL) की औपचारिकता कहीं से भी पूरी कराइए। हालांकि, डीएल आपके उसी पते पर ही भेजा जाएगा जहां के आप निवासी होंगे। डीएल डाक द्वारा भेजा जाएगा।

परिवहन मंत्रालय करेगा बदलाव

वहीं अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) वीके सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) बदलाव करने जा रहा है। आवेदकों की सुविधा के लिए कहीं से भी ऑनलाइन डीएल (Online Driving License) आवेदन करके टाइम स्लाट लेने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय परिवहन विभाग (Central Transport Department) से अधिसूचना जारी हो गई है। शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
 

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