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लखनऊ

अब एयरपोर्ट, विशेष ट्रेनों और क्रूज में भी खुलेंगे बार, यूपी में लाइसेंस की प्रक्रिया हुई सरल

– बार लाइसेंस के लिए रेस्टोरेंट संचालित होने की अनिवार्यता खत्म – एयरपोर्ट, विशेष ट्रेनों और क्रूजों में बार खुलने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊDec 13, 2020 / 12:29 pm

Neeraj Patel

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में बार लाइसेंस (Bar License) की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। शासन स्तर से अनुमोदन और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति को समाप्त करके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त को स्वीकृति देने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं नए नियमों में अनुमोदन की कार्यवाही का विकेंद्रीकरण और प्रक्रिया को सरल करते हुए ट्रांजेक्शन स्तरों की संख्या 28 से घटकर अब आठ रह जाएगी। इससे उद्योग के स्वीकृति लाइसेंस में स्वीकृति में शीघ्रता होगी और राजकोष की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट, विशेष ट्रेनों और क्रूजों में भी बार लाइसेंस (Bar License) स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है।

यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली-2020 में परिवर्तन किया है। बार लाइसेंस लेने के लिए आवेदन के समय परिसर में रेस्टोरेंट का संचालित होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के बाद लाइसेंस फीस जमा करने के समय तक परिसर में रेस्टोरेंट संचालित होना अनिवार्य किया गया है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट, विशेष ट्रेनों और क्रूजों में भी बार लाइसेंस स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता के लिए लाइसेंस स्वीकृति की ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। प्रत्येक बार और क्लब को जियो टैग किया जाएगा। यह कदम ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाया गया है। इसके लिए पहले लाइसेंस भले किसी महीने में स्वीकृत हो, लेकिन फीस पूरे सालभर की ली जाती थी। अब जिस महीने से लाइसेंस स्वीकृत होगा उसके पहले के तीन माह की फीस में छूट दी जाएगी। बार लाइसेंस के लिए परिसर में न्यूनतम कुर्सी क्षेत्रफल दो सौ वर्गमीटर व न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होने की अनिवार्यता रखी गई है।

पार्किंग स्थल की भी बदली व्यवस्था

पहले बार लाइसेंस के लिए परिसर में समुचित पार्किंग होना अनिवार्य था लेकिन, अब परिसर में 500 मीटर के अंतर्गत निजी पार्किंग व्यवस्था को पर्याप्त माना जाएगा। वहीं बार लाइसेंसों की स्वीकृति के संबंध में जिला स्तरीय बार समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में मंडलायुक्त के समक्ष अपील करने की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही बार लाइसेंस प्राप्त परिसर में परिवर्तन जिला स्तरीय बार समिति की संस्तुति पर 10 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस फीस लेकर आबकारी आयुक्त कर सकते हैं।

नियमों का पालन न करने पर निरस्त होगा लाइसेंस

किसी विशेष आयोजन के लिए समारोह बार लाइसेंस सुबह 8 से रात्रि 12 बजे के मध्य छह घंटों की अवधि के लिए ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जिसे अतिरिक्त लाइसेंस फीस देकर रात्रि एक बजे तक किया जा सकता है। वहीं बिक्री बढ़ाने के लिए नियमों का पालन न करने पर पहली बार 25 हजार दूसरी बार 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और तीसरी बार लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

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