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अब स्कूली बस छात्रों से नए फार्मूले के तहत ही किराया वसूल सकेंगे। स्कूल बस संचालक छात्रों से 5 किलोमीटर तक निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत किराया लेंगे। वहीं 5 से 10 किलोमीटर तक निर्धारित शुल्क का शत-प्रतिशत किराया वसूला जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूलों की बसें AC होंगी वहां निर्धारित शुल्क से 25 फीसदी किराया ज्यादा लगेगा। जबकि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर छात्रों को निर्धारित शुल्क का 25 फीसदी किराया स्कूली बस को देना होगा। यह भी पढ़ें