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नवंबर महीने में हलाल टैग वाले प्रोडक्ट किया गया था बैन
नवंबर 2023 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल टैग वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में समानांतर प्रणाली चलाने से भ्रम पैदा होता है और यह खाद्य कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 89 के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसमें कहा गया है, “खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने का अधिकार केवल उक्त अधिनियम की धारा 29 में दिए गए अधिकारियों और संस्थानों के पास है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक मानकों की जांच करते हैं।”
इससे पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिक्री बढ़ाने के लिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के आरोप में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र और अन्य जैसी संस्थाओं के खिलाफ एक विशिष्ट धर्म के ग्राहकों को हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करनेे के लिए एफआईआर दर्ज की थी।