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लखनऊ

मृतक आश्रित कोटे में अब शादीशुदा लड़की को भी मिलेगी नौकरी, नियम में ऐतिहासिक बदलाव

अब विवाहित बेटी (Married daughter) को भी मृतक आश्रित (Mritak Ashrit quota) में नौकरी, योगी सरकार ()Yogi Government ने बदली कुटुंब की परिभाषा।

लखनऊJun 24, 2020 / 02:46 pm

नितिन श्रीवास्तव

मृतक आश्रित कोटे में अब शादीशुदा लड़की को भी मिलेगी नौकरी, नियम में ऐतिहासिक बदलाव

मृतक आश्रित कोटे में अब शादीशुदा लड़की को भी मिलेगी नौकरी, नियम में ऐतिहासिक बदलाव

लखनऊ. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने महिला संरक्षण (Female protection) के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिसके मुताबिक अब मृतक आश्रित कोटे (Mritak Ashrit quota) में शादीशुदा और परित्यक्ता लड़की (तलाकशुदा या छोड़ दी गईं हो बिना कानूनी कार्रवई के) को नौकरी मिल सकेगी। अभी तक उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू नहीं थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद शादीशुदा और परित्यक्ता लड़की को मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
सीएम योगी ने लिया फैसला

सीएम योगी ने इसके लिए को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में बदलाव किया है। अब कुटुंब की परिभाषा में शादीशुदा और परित्यक्ता लड़की को भी शामिल किया गया है। जिसके लिए सीएम योगी ने उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2 (ग) (तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। सीएम योगी ने महिला अधिकारों (Women Rights Protection) के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश (High Court Judgement) के आधार पर यह फैसला किया है।

कुटुंब में हुईं शामिल

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भती नियमावली 1974 में इसका प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। जिसके आधार पर कुटुंब के अंतर्गत मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रियां, आविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रितयां और परित्यक्ता पुत्रियां भी शामिल होंगी।

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