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लखनऊ

दो पहिया वाहन खरीद पर रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट, इन गाड़ियों को रास्ता ने देने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

– UP Government इलेक्ट्रिक वाहनों की मोबिलिटी पर दे रही जोर
– एक लाख इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन (Two Wheeler) की खरीद पर 100 रुपये की छूट
– थ्री वीलर की खरीद पर 75 फीसदी छूट

लखनऊJun 17, 2020 / 11:11 am

Karishma Lalwani

दो पहिया वाहन खरीद पर रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट, इन गाड़ियों को रास्ता ने देने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

दो पहिया वाहन खरीद पर रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट, इन गाड़ियों को रास्ता ने देने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

लखनऊ. योगी सरकार ऑटोमोबाइल उद्दोग से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की मोबिलिटी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting) के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण एवं इस्तेमाल को प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है। इसके लिए कुछ संशोधन किये गये हैं। इसके तहत पहले एक लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी।
राज्य कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपये कर जुर्माना होगा। सरकार काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपये, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 का जुर्माना

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। एक अन्य फैसले में तय किया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी व आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी।
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