राज्य कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपये कर जुर्माना होगा। सरकार काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपये, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 का जुर्माना बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। एक अन्य फैसले में तय किया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी व आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी।