सोमवार यानी 19 दिसंबर को नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि नरही, जापलिंग रोड, जियामऊ, माल एवेन्यू और हजरतगंज में अभियान चलाया। बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों से 20 हजार रुपए जुर्माना वूसला।
एक कुत्ता पालने वाले खिलाफ पुलिस को शिकायत की। शहर में 4 हजार 4 सौ लोग बिना लाइसेंस के कुत्त पाले हैं। 2022-2023 में 82 सौ कुत्तों का लाइसेंस बनाया गया था। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 38 सौ लाइसेंस बने थे। रैबीज टीका लगाने का प्रमाण पत्र और कुत्ता पालन करने का शपथ पत्र देना पड़ता है। शपथ पत्र इस बात का होता है कि कुत्ता पालने से आसपास के लोगों को काई आपत्ति नहीं है।
2 सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक दो कुत्ते पालने की परमिशन मिलता है। विदेशी प्रजाति के कुत्तो के साथ क्रास बीट का लाइसेंस फीस एक हजार और देसी कुत्ते का लाइसेंस फीस दो सौ रुपए है। लाइसेंस नहीं होने पर जुर्माने का नियम है। जुर्माना नहीं देने पर कुत्ते को जब्त करने का भी अधिकार है।
विभाग नहीं कर रहा कोई सुनवाई
आवारा कुत्तों को पकड़ने में लापरवाह आय बढ़ानी तो नगर निगम का कैटल कैचिंग दस्ता सोमवार सुबह सड़क पर निकला। शहर के लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है।