विदित हो कि माटीदरहा एवं उतेकेल जंगल में पिछले कई माह से जंगली शूकर का अवैध रूप से शिकार की खबर विभाग को मिल रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर कक्षा क्रमांक 255 में जंगली शूकर का शिकार करने के उपरांत आरोपियों द्वारा घर में लाकर अवैध रूप से बेचने की सूचना वन विभाग के डिप्टी रेंजर एमएल प्रजापति को मिली। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी दलबल सहित आरोपी के घर में दबिश दी।
घर की बाड़ी से शूकर का मांस, 3 नग पिंजरे में कैद जिंदा तितुर और एक नग टंगिया बिजली के तार और कांच की शीशी एवं किलो वाट सहित तराजू और एक नग पंसूल जप्त किया गया। आरोपियों में उतेकेल के निवासी इंद्रजीत पिता लोचन (45), भोजराज पिता रामप्रसाद (33), नरेंद्र पिता उत्तर (22), मनसा पिता बाबूलाल (३३) शामिल है। आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 9 के तहत कार्यवाही की गई।