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मंदसौर

एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट को 24 घंटे कार्रवाई के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश

एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट को 24 घंटे कार्रवाई के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश

मंदसौरApr 28, 2019 / 11:32 am

Nilesh Trivedi

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एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट को 24 घंटे कार्रवाई के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश


मंदसौर.
कलेक्टर धनराजू एस ने रविवार को कलेक्टोरेट में लोकसभा चुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसमें एफएसटी टीम के सभी मजिस्ट्रेट को 24 घंटे कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी एवं वीएसटी दल की ड्यूटी जिस भी स्थान के लिए लगी है।
29 अप्रेल के बाद वे लोग वहीं पर रह कर ड्यूटी करें। ड्यूटी के स्थान से आना जाना न करें। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ आदित्य सिंह, एडीएम अनिल डामोर व सभी एआरओ, निर्वाचन नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

मतदान केंद्रों पर मेडिकल किट अनिवार्य हो
सीएचएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। जिससे किसी भी मतदाता एवं कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर उसको तुरंत उपचार दिया जा सके। मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं इसमें पंखे, पेयजल, नींबू पानी, झूला घर की व्यवस्था भी समय पर करने के निर्देश दिए। नगर पालिका सीएमओ को आदर्श मतदान केंद्रों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
ईवीएम के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए की ईवीएम मशीनों का प्रॉपर तरीके से लॉ मेंटेन करें। मशीनों का द्वितीय रेंडमाइजेशन 4 मई को होना है। 4 मई के बाद मतदान दलों एवं कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ करें। संपत्ति विरूपणमें कार्रवाई करने से पहले प्रकरण दर्ज करने की कहा। आरटीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मोटर वाहन एक्ट में 11 लाख तक की चालानी कार्रवाई की है।

वोटर स्लिप के साथ आइडेंटी कार्ड लाना जरूरी
बैठक के दौरान बताया कि सभी मतदाताओं को वोटर स्लिप के साथ आइडेंटी कार्ड लाना जरूरी है। इस बात की सभी मतदाताओं को जानकारी हो इसका व्यापक प्रचार.प्रसार हो। स्वीप गतिविधियों एवं ईवीएम प्रदर्शन के माध्यम से भी मतदाताओं को इस बात की जानकारी दी जाए की मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई सा भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

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