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मंदसौर

सिरोही: तीस दिन में तीसरी सुनवाई तीन को, दस्तावेज पेश नहीं तो होगी बेदखली की कार्रवाई

रेवदर में कॉम्पलेक्स का मामला…

मंदसौरDec 17, 2016 / 10:36 am

rajendra denok

रेवदर में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए कॉम्पलेक्स को हटाने की दिशा में अभी तक ठोस काम नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमणकारी के खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर नोटिस जरूर जारी हो चुका है, लेकिन सुनवाई में तारीख का फायदा दिया जा रहा है। इतना समय गुजरने के बावजूद अतिक्रमणकारी पक्ष नहीं रख पाया है। हर बार दस्तावेज एकत्र करने की गुहार लगाते हुए समय मांगा जा रहा है और लगातार समय मिल भी रहा है। माना जा रहा है कि यह समय गुजारने का बहानाभर है। भू-राजस्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद 2 दिसम्बर को सुनवाई रखी गई। इस दिन अतिक्रमणकारी को 16 दिसम्बर की तारीख दी गई। इस दिन की पेशी में और मोहलत मांगी गई। अब 3 जनवरी को सुनवाई है। उधर, अधिकारी मानते हैं कि अगली तारीख पर कुछ न कुछ निर्णय जरूर होगा।

बाड़े की भूमि थी, फिर कैसे दस्तावेज
हाल ही पीडब्ल्यूडी की मांग पर राजस्व विभाग ने पैमाइश भी करवाई है। इसमें यह कॉम्पलेक्स सड़क सीमा में आ रहा है। ऐसे में दस्तावेज एकत्र करने के लिए समय मांगने की बात समझ से परे है। उल्लेखनीय है कि वर्षों पहले मवेशी बांधने के लिए यह भूमि बाड़े के लिए आवंटित की थी। आवंटित सरकारी भूमि पर कब्जा बढ़ाते हुए कॉम्पलेक्स बना दिया।

होगी बेदखलीकी कार्रवाई
मामले के अनुसार रेवदर के खसरा संख्या-980 में सरकारी भूमि पर 4262 वर्ग फीट में अतिक्रमण मानते हुए राजस्व विभाग ने अतिक्रमणकारी रेवदर निवासी दिनेशकुमार पुत्र छोगाराम सुथार को नोटिस जारी कर रखा है। उससे भूमि सम्बंधी दस्तावेज मांगे हैं। इन पर सुनवाई के बाद बेदखली की कार्रवाईकी जाएगी। दस्तावेज की जांच और सुनवाईके दौरान सही तथ्यों की तस्दीक के लिए पीडब्ल्यूडी को भी पक्षकार बनाया है। इस पुराने कब्जे को हटाने या कॉम्पलेक्स बंद करवा कर बेदखली की कार्रवाई करने से अन्य अतिक्रमणकारियों का हौसला भी टूटेगा।

…तो करेंगे कार्रवाई
अतिक्रमणकारी ने दस्तावेज एकत्र करने के लिए मोहलत मांगी है। इसलिए अब 3 जनवरी को सुनवाई रखी है। दस्तावेज पेश नहीं होंगे तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। अगली सुनवाई में कुछ न कुछ निर्णय जरूर करेंगे।
बद्रीदान, तहसीलदार, रेवदरह

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