उपहार में मिले सोने की दिखानी होगी रसीद: अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा। कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है।
इसके अलावा आप फैमिली सेटलमेंट डीड, गिफ्ट डीड भी दिखा सकते हैं जिसमें सोने के ट्रांसफर की बात लिखी गई हो। मान लें कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो छापेमारी करने वाला अधिकारी आपके परिवार का स्टेटस या हैसियत देखेगा, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यता पर गौर करेगा और कार्रवाई करने या न करने पर फैसला लेगा।
विवाहित महिला रख सकती है इतना सोना:
आपको बता दें कि इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, विवाहित महिला के नाम पर घर में 500 ग्राम तक सोना रखा जा सकता है। वही महिला अविवाहित हो तो यह मात्रा 250 ग्राम तक की होनी चाहिए। बिना इनकम सोर्स के इससे ज्यादा सोना पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
पुरुषों के मामले में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं रखा गया है कि वह विवाहित है या अविवाहित। परिवार का कोई भी पुरुष अपने नाम पर 100 ग्राम तक सोना दिखा सकता है।
इस बात का खास ध्यान रखें कि ऊपर सोने की जिस मात्रा पर इनकम टैक्स विभाग की छूट बताई गई है वह सिर्फ ज्वेलरी के लिए है जो परिवार के सदस्यों के नाम होती है, अगर आपके घर में किसी और का सोना या जेवर रखा गया है तो उसे सीज किया जा सकता है. तब आपकी कोई दलील काम नहीं करेगी।
अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा. इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में भी करना होगा. कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है. चाहें तो आप फैमिली सेटलमेंट डीड, गिफ्ट डीड भी दिखा सकते हैं जिसमें सोने के ट्रांसफर की बात लिखी गई हो. मान लें कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो छापेमारी करने वाला एसेसिंग अधिकारी आपके परिवार का स्टेटस या हैसियत देखेगा, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यता पर गौर करेगा और कार्रवाई करने या न करने पर फैसला लेगा.