मथुरा

रामरतन हत्याकांड में दो दिव्यांग सहित चार को आजीवन कारावास

साथ ही चारों से दो लाख रूपए अर्थदंड वसूल कर आधी रकम मृतक के परिजनों को देने का फैसला सुनाया।

मथुराFeb 20, 2020 / 03:36 pm

अमित शर्मा

कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में चार वर्ष पूर्व प्रधानी की रजिंश को लेकर हुए रामरतनकांड में बुधवार को जिला अपर न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हत्याकांड में चारों नामजद आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही चारों से दो लाख रूपए अर्थदंड वसूल कर आधी रकम मृतक के परिजनों को देने का फैसला सुनाया।
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कासगंज जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह के मुताबिक 25 अगस्त 2016 को सुनील उर्फ मुब्बू, धर्मेन्द्र उर्फ रिटू, अखिलेश, अनिल कुमार पुत्रगण राजेन्द्र ने रामरतन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम तब दिया जब रामरतन बाइक पर सवार होकर अपनी बेटी के यहां जा रहे थे। कासगंज जनपद के गांव फतियापुर और ठोडपुर के निकट दिन दाहड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जिसकी आज सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय धीरेन्द्र कुमार की अदालत में चल रही थी।
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सुनवाई के दौरान पक्ष विपक्ष के साक्ष्यों और दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही चारों से दो लाख रूपए अर्थदंड देने के निर्देश दिए। जिसमें आधी रकम मृतक के परिवार को दी जायेगी। उम्रकैद की सजा में शामिल दो दिव्यांग सुनील और धर्मेन्द्र भी शामिल हैं। फिलहाल चारों को न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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