यह भी पढ़ेंः बैंक के खाते में आधार कार्ड को लेकर यह जानकारी नहीं होगी आपके पास, जानिए इसके बारे में लगातार दस साल नौकरी पर मिलेगी पेंशन प्राइवेट संस्थान में लगातार दस साल काम करने पर सरकार आपको भी पेंशन पाने की सेवा देती है, लेकिन उस संस्थान में 20 से ज्यादा कर्मचारी होने जरूरी हैं। बीच में कर्मचारी नौकरी बदलता भी है तो उसी र्इपीएफआे एकाउंट के जरिए वेतनमान का 12 फीसदी देता रहता है तो ब्रेक नहीं माना जाता, लेकिन अगर प्राइवेट कर्मचारी ने दस साल से पहले र्इपीएफआे आैर पेंशन फंड में से जरूरत पड़ने पर अपना सारा पैसा निकाल लिया है तो उसे फिर पेंशन नहीं मिलेगी।
यह भी पढ़ेंः आॅनलाइन टिकट बुकिंग पर रेलवे अपनी एक मुफ्त सेवा में करने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानिए इसके बारे में इस तरह बनती है आपकी पेंशन दरअसल, प्राइवेट नौकरी में पेंशन एेसे ही नहीं मिल जाती है। र्इपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत कर्मचारी के बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में जाता है। 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में चला जाता है, साथ ही सरकार की आेर से भी उस कर्मचारी के पेंशन फंड में बेसिक वेतन का 1.16 प्रतिशत जमा किया जाता है। इस तरह आपकी पेंशन बनने लगती है, लेकिन बड़ी शर्त यही है कि उस संस्थान में कर्मचारी लगातार दस साल सेवा दे।