पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हाे गई। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने वाहन पर हाई सिक्याेरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई ताे अब देर करना ठीक नही। मेरठ आरटीओ डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार परिवहन आयुक्त के आदेश पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत एचएसआरपी लगाया जाना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लगाने से कई फायदे भी हैं।
आरटीओ डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि एचएसआरपी लगाए जाने के बाद ई-चालान प्रमाणिक तौर पर किया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र तभी दिया जाए, जब उसमें एचएसआरपी लगी हो। निजी, कॉमर्शियल वाहन के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र के अलावा सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई। कार्य कराने से पहले वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा।
आरटीओ ने बताया कि एचएसआरपी की ऑनलाइन बुकिंग कर जो रसीद मिलती है उसे भी आरटीओ में काम कराने के लिए मान्य कर दिया गया है। यानी रसीद दिखाकर आरटीओ से जुड़े काम हो सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि एचएसआरपी बुकिंग के बाद वाहन स्वामी को प्लेट लगवाने के लिए 10 से 15 दिन बाद का समय मिलता है। नंबर प्लेट की बुकिंग होने पर यह मान लिया जाएगा कि भविष्य में एचएसआरपी वाहन पर लग जाएगी।