अभी तक वाहन में नहीं लगवाई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो पढ़ लें यह खबर
- हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं होंगे आरटीओ से जुड़े काम
- बुकिंग की रसीद दिखाने पर भी चलेगा काम
- मेरठ पहुंचा परिवहन आयुक्त का आदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. बिना हाई सिक्योरिटी किसी भी प्रकार का काम अब आरटीओ ऑफिस में नहीं हो सकेगा। अगर वाहनों का स्थानांतरण, पता परिवर्तन और फिटनेस प्रमाण पत्र आदि चाहिए तो वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगी। नियम न मानने वाले आरटीओ व एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एचएसआरपी लगाए जाने के बाद ई-चालान प्रमाणिक तौर पर किया जाना संभव भी हो सकेगा।
यह भी पढ़ें: Video लाेगाें की बनवाई चाैकी पुलिस काे नहीं आई रास, ये हाे गया हाल
पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हाे गई। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने वाहन पर हाई सिक्याेरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई ताे अब देर करना ठीक नही। मेरठ आरटीओ डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार परिवहन आयुक्त के आदेश पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत एचएसआरपी लगाया जाना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लगाने से कई फायदे भी हैं।
यह भी पढ़ें: Noida : गर्भवती पत्नी की हत्या करके दाे दिन तक शव के साथ रहा इंजीनियर पति, हैरान कर देगी ये घटना
आरटीओ डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि एचएसआरपी लगाए जाने के बाद ई-चालान प्रमाणिक तौर पर किया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र तभी दिया जाए, जब उसमें एचएसआरपी लगी हो। निजी, कॉमर्शियल वाहन के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र के अलावा सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई। कार्य कराने से पहले वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा।
यह भी पढ़ें: यूपी के मुजफफरनगर में पुलिस पर फायरिंग, देखें वीडियो
आरटीओ ने बताया कि एचएसआरपी की ऑनलाइन बुकिंग कर जो रसीद मिलती है उसे भी आरटीओ में काम कराने के लिए मान्य कर दिया गया है। यानी रसीद दिखाकर आरटीओ से जुड़े काम हो सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि एचएसआरपी बुकिंग के बाद वाहन स्वामी को प्लेट लगवाने के लिए 10 से 15 दिन बाद का समय मिलता है। नंबर प्लेट की बुकिंग होने पर यह मान लिया जाएगा कि भविष्य में एचएसआरपी वाहन पर लग जाएगी।
अब पाइए अपने शहर ( Meerut News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज