scriptIncome tax Return : आयकर रिटर्न भरने का आखिरी मौका,विलंब शुल्क के साथ इस तिथि तक करें दाखिल | Last date for filing income tax return is 31 March 2022 | Patrika News

Income tax Return : आयकर रिटर्न भरने का आखिरी मौका,विलंब शुल्क के साथ इस तिथि तक करें दाखिल

locationमेरठPublished: Mar 21, 2022 09:07:05 am

Submitted by:

Kamta Tripathi

Income tax Return आयकर रिटर्न भरने का आखिरी मौका सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यह मौका अब 31 मार्च तक है। इस 31 मार्च तक आयकर रिटर्न भरने पर ही आयकर की अन्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। वरना इस सुविधा से वंचित होना पड़ेगा।

Income tax Return : आयकर रिटर्न भरने का आखिरी मौका,विलंब शुल्क के साथ इस तिथि तक करें दाखिल

Income tax Return : आयकर रिटर्न भरने का आखिरी मौका,विलंब शुल्क के साथ इस तिथि तक करें दाखिल

Income tax Return अगर आयकर विभाग की सुविधाओं का लाभ लेना है तो इस 31 मार्च 2022 तक तुरंत अपना आयकर रिटर्न भर दें वरना इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 (FY 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (Income tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर पहले ही निकल चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो आइटीआर नहीं भर पाए हैं। अगर आपने अभी तक आयकर र‍िटर्न दाखिल नहीं क‍िया है तो व‍िलंब शुल्क के साथ 31 मार्च तक भर सकते हैं।
आयरक अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आयकर (ITR) नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। बिलेटेड आइटीआर 31 मार्च, 2022 तक पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय पांच लाख रुपये या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए ही जुर्माना देना होगा। वार्षिेक आय ढाई लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं।
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र‍िटर्न भरने में देरी जेब पर भारी
टैक्से व‍िशेषज्ञ संजीव कुमार कहते हैं क‍ि देरी से आइटीआर (ITR) फाइल करके नोटिस से तो बचा जा सकता है लेकिन तय समय यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले आइटीआर दाखिल करने पर अपने नुकसान को आगे के वित्तीय वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड क‍िया जा सकता है। यानी अगले वित्तीय वर्षों में अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।
लेकिन अब आइटीआर भरने पर आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे।
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समय पर र‍िटर्न दाखिल करना इसलिए जरूरी है कि टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है। इसी के साथ ही ज्यादा बीमा कवर के लिए बीमा कंपनियां आइटीआर मांगती हैं। वहीं यह इनकम का प्रूफ भी रहता है। इससे बैंक लोन मिलने में आसानी होती है। वीजा के लिए भी जरूरी होता है।
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