यह भी पढ़ें- यूपी में बीते 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 1799 नए केस, 29 लोगों ने गंवाई जान जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कि गई है।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत एवं आगामी दिनों में क्रिसमस-डे, नववर्ष, गुरुगोविंद सिंह जयन्ती और गणतंत्र दिवस व अन्य त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व पर अवांछनीय तत्व मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसको देखते हुए धारा 144 लागू करना जरूरी है। अब एक स्थान पर एक साथ चार से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।