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आप विधायक मनोज कुमार को दिल्ली कोर्ट से झटका, 2013 के मामले में सुनाई तीन महीने की सजा

AAP MLA Manoj kumar को दिल्ली कोर्ट से झटका
6 साल पुराने केस में तीन महीने की सजा सुनाई
10 हजार का जुर्माना भी लगा, सरकारी काम में बाधा डालने के दोषी

नई दिल्लीJun 25, 2019 / 04:03 pm

धीरज शर्मा

AAP MLA

आप विधायक मनोज कुमार को दिल्ली कोर्ट से झटका, 2013 के मामले में सुनाई तीन महीने की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ( Aam Admi Party ) को एक बड़ा झटका लगा है। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक मनोज कुमार ( AAP MLA Manoj Kumar ) को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
हालांकि आदेश को चुनौती देने के लिए आप MLA को जमानत भी दे दी गई है। दरअसल मनोज कुमार को कोर्ट ने 2013 विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया है।

कोर्ट ने साक्ष्य को विश्वसनीय माना
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए कार्रवाई। इसके तहत आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार को लोक सेवक के काम में बाधा डालने का दोषी माना। यही नहीं मतदान केंद्र में या इसके आस-पास अवैध हरकत करने के लिए भी दोषी पाया था।
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एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आदेश सुनाया। मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित कोंडली के उस स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया था, जिसमें मतदान केंद्र बना हुआ और उस वक्त चल रहा था।
मानहानि से बचे, यहां फंसे
इससे पहले मनोज कुमार मानहानि केस में बरी हो चुके हैं। दरअसल इससे पहले मई, 2018 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जिन तीन आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों को राहत देते हुए मानहानि के केस में बरी कर दिया था, मनोज कुमार उन्हीं तीन विधायकों में से एक हैं।
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आम मतदाताओं को हुई परेशानी
कोर्ट ने आप विधायक को दोषी ठहराने के पीछे जो तर्क दिया उसके मुताबिक मनोज कुमार के इस कदम की वजह से आम मतदाताओं को काफी परेशानी हुई थी। वहीं मनोजर कुमार पहले ही इस केस को राजनीति से प्रेरिरत करार दे चुके हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कोर्ट के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

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