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भड़काऊ भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता ने दायर की PLI, रखी ये मांग

भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की।

नई दिल्लीFeb 27, 2020 / 02:32 pm

Prashant Jha

भड़काऊ भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता ने दायर की PLI, रखी ये मांग

नई दिल्ली। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की। इस याचिका में कथित भड़काऊ भाषण पर आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की है। गौरतलब है कि 2017 में विधि आयोग ने नफरत और भड़काऊ भाषण के लिए दिशा निर्देश बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 153-C और 505-A को जोड़ने का सुझाव दिया गया था।

हाईकोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली इलाकों में हुई हिंसा को लेकर सरकार और पुलिस को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से तत्काल सभी भड़काऊ वीडियो देखने के निर्देश दिए। दोषियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की। हाईकोर्ट ने गुरुवार तक जवाब देने को भी कहा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी।

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कोर्ट में बीजेपी नेताओं के भाषण के दिखाए गए वीडियो

दरअसल हाईकोर्ट में बुधवार को दिल्ली हिंसा पर सुनवाई हुई । इस दौरान कोर्ट में 4 भड़काऊ बयान वाले वीडियो देखे गए। इसमें कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से संबंधित वीडियो भी देखा गया। जिसके बाद लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा का वीडियो भी जज ने कोर्ट में देखा। कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि क्या जब वहां धारा-144 लगी थी? इस पर पुलिस ने जानकारी दी कि लक्ष्मी नगर में धारा-144 नहीं लगी थी।

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