अप्रेंटिस की भर्ती सीमा को 15 फीसदी तक बढ़ाया गया
नई अधिसूचना के मुताबिक, अब अप्रेंटिस को दी जाने वाला न्यूनतम स्टाइपेंड (Stipend) 5000 से बढ़ाकर 9000 प्रतिमाह कर दिया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगी। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप (संशोधन) नियम, 2019 के अनुसार किसी संस्थान में अप्रेंटिस की भर्ती की सीमा कुल क्षमता के 15 फीसदी तक कर दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ने किया ऐलान
सोमवार को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय (Mahendra Nath Pandey) ने बताया कि अप्रेंटिस कानून में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद न्यूनतम स्टाइफेंड 5000 से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं अप्रेंटिसशिप की संख्या बढ़कर 2.6 लाख पहुंचने की उम्मीद है, जो मौजूदा समय में 60,000 है।
आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक 5वीं से 9वीं तक शिक्षा प्राप्त अप्रेंटिस को 5000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड जबकि ग्रेजुएट या डिग्रीधारक (Graduates or Degree Holder) वाले अप्रेंटिस को 9000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।