वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सीबीआई के निदेशक पद पर आलोक वर्मा को बहाल करने के सर्वोच्च अदालत के फैसले को आंशिक जीत बताया क्योंकि उन्हें (वर्मा) अभी उनकी पूर्ण शक्तियां नहीं दी गई हैं। भूषण ने फैसले के बाद अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई निदेशक के रूप में आलोक वर्मा की शक्तियां छीनने के सरकार और सीवीसी के फैसले को आज निरस्त कर दिया और आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल कर दिया।
गुजरात: कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में अल्पेश, भाजपा में शामिल होने की अटकलें! उन्होंने कहा कि लेकिन सीबीआई निदेशक के रूप में उनकी शक्तियां छीनने का आदेश रद्द करते हुए और उन्हें बहाल करने के बावजूद अदालत ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश वाली सिलेक्ट कमिटी के पास मामला जाने और इस पर विचार करने तक किसी तरह के प्रमुख नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। इस मामले पर एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की ओर से याचिकाकर्ताओं में से भूषण एक थे।