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कोलकाता

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण

कोलकाताFeb 24, 2020 / 11:11 pm

Nirmal Mishra

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण

हावड़ा
मालीपांचघड़ा थाना अंतर्गत 41 नस्करपाड़ा रोड स्थित अवैध तरीके से बनेे इमारत के हिस्से को हावड़ा नगर निगम ने सोमवार को तोड़ दिया। यह अवैध निर्माण निगम ने हाईकोर्ट के निर्देश के काफी दिन बाद तोड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
निगम के आयुक्त बिजिन कृष्णा ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह अवैध निर्माण तोड़ा गया है। निजी संस्था व्हिसल ब्लोअर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आत्म प्रकाश सिंह ने बताया कि इमारत के गैर कानूनी तरीके से निर्माण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन निगम ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से हावड़ा निगम के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया जिसके बाद सोमवार हावड़ा निगम ने इसे तोड़ा। अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी अनुमति के ही भूमाफिया व प्रमोटर मिलकर अवैध तरीके से निर्माण करते हैं। इसके खिलाफ निगम और पुलिस के पास शिकायत की जाती है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
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