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तेज प्रताप यादव को कोर्ट का निर्देश, ऐश्वर्या को हर महीने देना होंगे 22 हजार रुपए

कोर्ट ने बढ़ाई Tej pratap yadav की मुश्किल, तेज प्रताप के पैसे से ही तलाक का केस लड़ेगी ऐश्वर्या राय, हर महीने 22 हजार रुपए देना होंगे

नई दिल्लीDec 25, 2019 / 02:40 pm

धीरज शर्मा

नई दिल्ली। रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( lalu prasad yadav ) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू एक तरफ अपने ऊपर केस और बीमारी से परेशान हैं तो दूसरी तरफ पारिवारिक समस्याओं ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
खास तौर पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) और बहू ऐश्वर्या राय ( Aishwarya Rai ) के तलाक प्रकरण ( Divorce Case ) के चलते परेशानी और बढ़ गई है।
दोनों के केस पर हुई सुनवाई के बीच कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता दें।

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पारिवारिक अदालत ने कहा कि तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता देना होगा। इसके तहत पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देने होंगे।

अलग से दो लाख भी देने होंगे
इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।
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आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने 3 नवंबर 2019 को पटना स्थित पारिवारिक अदालत में भरण-पोषण संबंधी आवेदन दायर किया था।
इस आवेदन पर 17 दिसंबर को सुनवाई हुई। तब ऐश्वर्या ने अदालत को बताया था कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है।

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