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हाजीपुर हिंसाः कोर्ट का आदेश, कहा 4 हफ्ते में रास्ते से हटाएं मंदिर

मंगलवार देर रात मंदिर तोडऩे गई पुलिस पर लोगों ने पथराव कर पांच पुलिसकर्मियों को  कर दिया था घायल

Jan 27, 2016 / 03:48 pm

पुनीत पाराशर

The two sides came to court in muscle loggerheads

The two sides came to court in muscle loggerheads

नई दिल्ली। बिहार के हाजीपुर में सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर को हटाने को लेकर जहां प्रशासन और लोगों के बीच तनाव जारी है, वहीं पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए वैशाली जिला प्रशासन को चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए महज 4 हफ्ते का समय दिया है।

क्या है मामला?

बिहार में वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के बगमली मुहल्ले में मंगलवार देर रात मंदिर तोडऩे गई पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव कर पांच पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया तथा सहायक पुलिस अधीक्षक के वाहन को जला दिया।


पुलिस सूत्रों ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने कल रात बगमली मुहल्ले में स्थित बासुदेव मंदिर को तोडऩे गई थी। उग्र ग्रामीणों ने मंदिर तोडऩे का विरोध किया और देखते ही देखते पुलिसकर्मियों पर पथराव कर पांच पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया।


कोर्ट का आदेश-

दरअसल, हाजीपुर में बागमल्ली में सड़क पर बने एक मंदिर को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया था। मंगलवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे दस्ते को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ अतिक्रमण रोधी दस्ते पर पथराव किया बल्कि कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।

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