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Delhi में होटल, बार और क्लबों में 15 जुलाई तक बीयर स्टॉक को लेकर नया आदेश

-देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in Delhi ) तेजी से फैलता जा रहा है। -दिल्ली ( Covid-19 Virus ) समेत कई राज्यों में लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद शराब की दुकनों ( Liquor Store in Delhi ) को खोलने की अनुमति दी गई थी, ताकि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके। -अब दिल्ली सरकार ने अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 15 जुलाई तक एक्सपायर होने वाली बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति दे दी है।

Jun 29, 2020 / 09:54 am

Naveen

delhi government allows to sell expiry beer stocks to liquor shops

Delhi में होटल, बार और क्लबों में 15 जुलाई तक बीयर स्टॉक को लेकर नया आदेश

नई दिल्ली।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in Delhi ) तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक कुल 83077 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2623 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली ( COVID-19 virus ) समेत कई राज्यों में लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद शराब की दुकनों ( Liquor Store in Delhi ) को खोलने की अनुमति दी गई थी, ताकि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके। वहीं, अब दिल्ली सरकार ने अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 15 जुलाई तक एक्सपायर होने वाली बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति दे दी है। बता दें कि दिल्ली में लगभग 950 होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार हैं, जिनके पास एक्साइज लाइसेंस है।

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15 जुलाई तक बेचने की अनुमति
दिल्ली सरकार ने कहा है कि जून में समाप्त होने वाला बीयर का स्टॉक शराब की दुकानों में 15 जुलाई तक बेचा जा सकता है। इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग ( Excise Department ) ने रेस्ट्रो-बार, होटल और क्लबों को जून में समाप्त हो रहे बीयर के स्टॉक की 15 जुलाई तक बिक्री दिल्ली में शराब की दुकानों पर करने की अनुमति दे दी है। अधिकारी ने कहना है कि दिल्ली में बीयर की शेल्फ लाइफ करीब छह महीने है।

बीयर स्टॉक की सूची होगी तैयार
आबकारी विभाग ने आदेश में कहा कि क्लब और रेस्तरां बारकोड, लाइसेंसधारी होटल के साथ सभी बीयर स्टॉक की एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसे बाद में लाइसेंसधारी दुकानों को ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि, उसके बाद लाइसेंसधारी दुकानों को उन होटल, क्लब और रेस्तरां से बीयर स्टॉक की बारकोड सूची देनी होगी। इसके अलावा बीयर स्टॉक के ट्रांसफर की अनुमति देने के लिए पहले आबकारी विभाग को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए क्लब, रेस्ट्रो-बार और होटल के मालिकों को शराब की दुकानों के साथ एक समझौता करना होगा।

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